कोरबा: कोरबा जिला के अंदर कोरोना के भारी संक्रमण को देखते हुए तथा अस्पतालों के अंदर बेड की संख्या कम होने की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। कई बड़े अस्पतालों पर सभी बेड फुल हो जाने के कारण यह व्यवस्था करनी पड़ रही है।

अब नई व्यवस्था के तहत निजी अस्पताल अपने निकट के किसी होटल को कोविड केयर सेंटर के रूप में अधिकृत कर सकेंगे लेकिन इसके लिए उनको संबंधित जिला कलेक्टर से मंजूरी लेनी होगी। उसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही शुल्क लेना होगा पर कोरबा में अपने मन मुताबित शुल्क लिया जा रहा है।

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जो गंभीर और अति गंभीर प्रकृति के मरीज को जिला कलेक्टर,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुमति प्राप्त कोविड-19 हॉस्पिटल/निजी होटल जिसमें I.C.U की सुविद्या उक्त अनुमति प्राप्त होटल के अंदर भर्ती कर सकते है और जो हल्के लक्षण या लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसे रोगियों को अस्पताल के पास के निकटवर्ती होटल आइसोलेशन सेंटर में रखा जा सकेगा। अस्पताल/अनुमति प्राप्त कोविड-19 केयर सेंटर को ऐसे एसिंप्टोमेटिक मरीजों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए निगरानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और डॉक्टरों की टीम के राउंड लगवाने आवश्यक होंगे।

सरकार द्वारा आदेश की शुल्क लेने का लिस्ट

  • अस्पताल को ही करनी होंगी दवा सहित सभी व्यवस्थाएं

होटलों में स्थापित कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकीय उपकरण, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, हेल्पडेस्क, सीसीटीवी कैमरा,प्रदर्शन बोर्ड आदि समुचित व्यवस्था अस्पताल को करनी होगी। यह भुगतान होटल को अस्पताल की तरफ से किया जाएगा।